परिचय
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत उनके 4 फरवरी को एम्स में होने वाली सर्जरी के आधार पर दी गई है। अदालत ने कहा कि उन्हें 5 फरवरी को सरेंडर करना होगा।
अंतरिम जमानत का आधार
सेंगर ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें एक आवश्यक सर्जरी के लिए अस्थायी राहत दी जाए। इस पर अदालत ने उन्हें केवल दो दिन की राहत प्रदान की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे इस अवधि में किसी अन्य गतिविधि में शामिल न हों।
मामले की पृष्ठभूमि
2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले के बाद, 2019 में पीड़िता के परिवार की एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद सेंगर पर और भी आरोप लगे।
अदालत की शर्तें
- जमानत केवल चिकित्सा कारणों से दी गई है।
- सेंगर को 5 फरवरी को जेल में सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
- उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
समाज और राजनीति में प्रतिक्रिया
इस फैसले पर समाज और राजनीति में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पीड़िता का परिवार इसे लेकर चिंतित है, जबकि सेंगर के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है
दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला कानून के दायरे में रहकर दिया गया है, लेकिन इसका असर सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। सभी की निगाहें अब 5 फरवरी पर टिकी हैं जब सेंगर को वापस जेल में जाना होगा।
